लखनऊ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की क्रूरता के आधार पर दिव्यांग व्यक्ति को तलाक मंजूर करने के फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। करीब 50 फीसदी हियरिंग लॉस की समस्या से गुजरने के कारण हियरिंग ऐड (श्रवण यंत्र) पहनने वाले व्यक्ति ने दावा किया था कि पत्नी की क्रूरता के कारण उसका वजन 74 किलोग्राम से घटकर 53 किलोग्राम रह गया है। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की पत्नी की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर भरोसा जताया कि महिला ने अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ जितनी भी आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं, वे सभी झूठी साबित हुई हैं और यह मानसिक संताप की श्रेणी में आता है।
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट हैक, यूपीडेस्को ने दर्ज कराई एफआईआर
न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति अर्चना पुरी की बेंच ने हिसार की महिला द्वारा दायर अपील खारिज कर दी। महिला ने परिवार अदालत के 27 अगस्त 2019 के उस आदेश को निरस्त करने के लिए अपील दायर की थी जिसमें निचली अदालत ने उसके पति की याचिका स्वीकार करते हुए तलाक के अनुरोध को मंजूर कर लिया था। दोनों की शादी अप्रैल 2012 में हुई थी और उनकी एक बेटी भी है, जो पिता के साथ रहती है। व्यक्ति बैंक में काम करता है, जबकि महिला हिसार के एक निजी स्कूल में पढ़ाती है।http://GKNEWSLIVE.COM