Teele wali Masjid Case: राजधानी लखनऊ में स्थित लक्ष्‍मण टीला या टीले वाली मस्जिद पर आज कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है।

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आपको बतादें, हिंदू पक्ष की ओर से डाली गई याचिका में कहा गया था कि, टीलेवाली मस्जिद मंदिर को तोड़ कर बनाई गई है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका डाली थी जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान, हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में कई प्रमाण पेश करते हुए कहा गया कि, औरंगजेब के समय में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर वहां पर टीले वाली मस्जिद बनाई गई थी। इसका प्रमाण मस्जिद की दीवार के बाहर शेष नागेश पाताल एवं शेषनागेश तिलेश्वर महादेव एवं अन्य स्थित मंदिर हैं। अब हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद का भी सर्वे करवाने की मांग की है।

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