लखनऊ : भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट को लेकर आठ आतंकियों में से 7 को मौत की सजा दी गई है तो वहीं एक को उम्रकैद की सजा मिली है। मंगलवार रात करीब 8 बजे यह फैसला आया। उस वक्त कोर्ट में आठों आतंकी मौजूद थे। ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। इनमें से एक का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है।
बतादें, मध्यप्रदेश के शाजापुर में 7 मार्च 2017 की सुबह हुए इस ब्लास्ट में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों की भूमिका सामने आई थी। ब्लास्ट के अगले ही दिन 8 मार्च 2017 को लखनऊ के काकोरी इलाके में खुरासान मॉड्यूल से जुड़े कानपुर के आतंकी सैफुल्ला को एटीएस ने एनकाउंटर में मार गिराया था जबकि मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इन धाराओं के तहत तय हुए आरोप:-
कोर्ट ने इन आतंकियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि खिलाफ क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 (ख), लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 4, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 150 और 151 सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने 1. मोहम्मद फैसल, 2. गौस मोहम्मद खान, 3. मोहम्मद अजहर, 4. आतिफ मुजफ्फर, 5. मोहम्मद दानिश, 6. सैयद मीर हुसैन, 7. आसिफ इकबाल रॉकी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्रकैद दी गई है।