लखनऊ: हाथरस के चर्चित गैंगरेप मामले में अदालत ने 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या और एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी माना है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल इस मामले में रेप का आरोप साबित नहीं हो सका है। कोर्ट के फैसले से पीड़ित के परिजन संतुष्ट नहीं है। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वह कोर्ट के फैसल से संतुष्ट नहीं है और इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

तीनों जेल से रिहा हुए

हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन को अलीगढ़ जेल से रिहा किया कर दिया गया है। जेलर पीके सिंह ने बताया कि हमने ने चार में तीन आरोपियों को आज सुबह 8 बजे रिहा किया है। इन्होंने लिखित में पत्र दिया था जिसके बाद इनकी रिहाई आज की गई है।

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