Gyanvapi Case: वाराणसी जिला अदालत ने कल लगभग 3 दशक के बाद ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए हिन्दू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले में हिन्दुओं को ज्ञानवापी के वजूखाने में पूजा करने की इजाजत मिल गई है। पूजा का अधिकार मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रात 2 बजे ज्ञानवापी व्यास में पूजा की गई। 1993 के बाद अब 2024 में ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा आरती गुंजी। पूजा के वक्त श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।

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आपको बता दें कि, कल यानि 31 जनवरी को वराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी वजूखाने में हिन्दुओं को पूजा करने की छूट दे दी है। अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि, 7 दिनों के अंदर पूजा करने का इंतजाम किया जाये जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आयी और विश्वनाथ ट्रस्ट की बैठक के बाद, रात 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा सम्पन्न कराई गयी है। इसी के साथ हिन्दू श्रद्धालओं का कहना है कि, ये उनके 30 साल के सब्र और इन्तजार का फल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, वारणसी अदालत में हिन्दू पक्ष का कहना था कि, 1993 की प्रदेश सरकार ने मस्जिद के वजूखाने में पूजा करने पर रोक लगा दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि, 350 वर्षो से अधिक समय से ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में मौजूद है।

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