UP NEWS: योगी सरकार के कांवड रुट पर नेम प्लेट लगाने के फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था. अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है. इस मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को होगी.
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आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जस्टिस ऋषिकेष रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने इस मामले की सुनवाई की है. कोर्ट ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन बताया, जो धर्म या जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को गैरकानूनी बताता है.