UP: आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह स्पष्ट किया कि, किसी का घर गिराना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जिसके बड़ा से तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने भाजपा सरकार पर हालमा करते हुए कहा की, अवैध निर्माण के नाम पर आरोपियों के घर बुल्डोज़र से ध्वस्त किये जाने के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को भाजपा के मुंह पर तमाचा बताया है, और CM योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़ देने की बता कही।

Bulldozer Action पर सुप्रीम फैसला, घर गिराना मौलिक अधिकार का उल्लंघन

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी भाजपा शासित राज्यों में वोट न देने वाले तबकों के लोगों के घरों के ध्वस्तीकरण को अवैध साबित कर दिया है। फैसले ने यह भी साफ कर दिया है कि देश बहुसंख्यकवादी गुंडागर्दी से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। इसलिए अगर भाजपा वास्तव में संविधान का सम्मान करती होगी तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी।

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा जारी गाइडलाइन की राज्य सरकारें कड़ाई से पालन करें। ऐसा नहीं होने पर न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा कम हो जाएगा जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हो गया था जब सरकार विरोधी फैसले तो आ जाते थे लेकिन उसपर कोई कार्यवाई नहीं होती थी।

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