NEW DELHI: दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में धक्का-मुक्की के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की शिकायत के आधार पर की गई है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की धक्का-मुक्की के कारण उनके दो सांसदों, प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आईं, जिन्हें बाद में राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गुरुवार को संसद परिसर में बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की, जिससे यह घटना हुई। बीजेपी नेताओं ने घटना के बाद पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, और अब दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इन धाराओं में गंभीर चोट पहुंचाने, दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने, आक्रामक बल प्रयोग, शारीरिक धमकी और अन्य आरोप शामिल हैं।
बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर आरोपों के तहत कार्रवाई की मांग की थी। पार्टी के नेताओं, जैसे अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी, ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की।