Kolkata Rape Case: कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जज अनिर्बान दास ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और 304 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) के तहत संजय रॉय को दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि संजय रॉय को सजा मिलनी चाहिए।

संजय रॉय ने अदालत से सवाल किया कि उसे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। इस पर जज ने स्पष्ट जवाब दिया कि उन्होंने सभी साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और दलीलों को ध्यान से सुना है और पूरी प्रक्रिया के बाद उन्होंने उसे दोषी ठहराया है।

इस मामले में 9 अगस्त 2024 को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। बाद में, कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली, और चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी मानते हुए उसकी सजा के लिए मौत की सजा की मांग की है।

इस मामले ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा की और कोलकाता में चिकित्सकों और मेडिकल कर्मचारियों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किए। अदालत ने 20 जनवरी 2025 को संजय रॉय की सजा का ऐलान करने का निर्णय लिया है, और उसे तब तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

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