UP: योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है, उन्हें फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले ही 31 दिसंबर 2024 तक सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस तिथि को बार-बार बढ़ाया गया। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में भी इसकी समय-सीमा दो बार बढ़ाई जा चुकी है।

सीएम योगी के निर्देश:-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक को “ई-सर्विस बुक” में बदला जाए और सभी प्रकार के अवकाश, एसीपी एवं अन्य कार्य 1 जनवरी 2024 से “मानव संपदा पोर्टल” के माध्यम से ही पूरे किए जाएं।

इसके अलावा, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) भी इसी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी मानव संपदा पोर्टल से ही पूरी की जाएगी। सरकार ने इस डेडलाइन को दो बार बढ़ाया था, लेकिन अब सख्ती बरतते हुए तय समय तक विवरण न देने वाले कर्मचारियों का फरवरी माह का वेतन रोकने का निर्णय लिया गया है।

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