लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त कानून के साथ सार्वजनिक रूप से जुए पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, राज्य विधि आयोग ने एक नए कानून के लिए मसौदा प्रस्तुत किया है जो सार्वजनिक जुए को प्रतिबंधित करता है। इसमें ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के विभिन्न रूप शामिल हैं, उन्हें गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश पब्लिक गेमिंग (रोकथाम) विधेयक शीर्षक से मसौदा रिपोर्ट राज्य विधि आयोग की अध्यक्षता में तैयार की गई है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने की। रिपोर्ट को इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। बिल में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। इस नए कानून का मसौदा ऑनलाइन जुए के तेजी से बढ़ते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्तमान में सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत केवल एक साल के कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा है।

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