लखनऊ। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के अपने निजी सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रताड़ित करने के आरोपों पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट तलब की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सीबीआई के जांच अधिकारी से कम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे सुरक्षा मिली हुई है। याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा अधिकारी उसके आवागमन को रोकते हैं। ऐसा करना उसकी स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश है। इसकी वजह से वह अपना केस ठीक से नहीं लड़ पा रही है। बता दें कि, 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।https://gknewslive.com