लखनऊ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार धर्म स्वातंय अधिनियम-2020 को लव जिहाद को रोकने के लिए अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। सोमवार से प्रस्तावित विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के कारण तय किया गया है। कि अब महत्वपूर्ण विधेयकों को अध्यादेश लाकर लागू किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून को अगले विधानसभा सत्र तक टालने के पक्ष में नहीं है। विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 10 विधायकों सहित 61 अधिकारियों-कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से स्थगित किया गया है। अगला सत्र फरवरी-मार्च 2021 में होगा। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तय किया है कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाकर धर्म स्वातंय विधेयक को लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से गलत इरादों से करवाए जाने वाले मतांतरण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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60 दिन पहले देनी होगी कलेक्टर को सूचना
प्रस्तावित अधिनियम में मतांतरण करने और करवाने वाले को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। उल्लंघन करने पर अधिकतम दस साल की सजा मिल सकती है। मूल मत में वापसी को मतांतरण नहीं माना गया है। इसके साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) सहित अन्य संशोधन विधेयक की जगह अध्यादेश जारी जाएंगे।

गलत इरादे से मतांतरण करवाते हैं, उन्हें हम सफल नहीं होने देंगे: शिवराज चौहान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाकि धर्म स्वातंय सहित जितने भी विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने थे, उनके लिए अब हम मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। अध्यादेश लाकर इन्हें लागू करेंगे। जो गलत इरादे से मतांतरण करवाते हैं, उन्हें हम सफल नहीं होने देंगे।https://gknewslive.com

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