लखनऊ: भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप कांड से जुड़े एक मामले में दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह फैसला विधायक के लिए कुछ राहत लेकर आई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले के बाद कई सवाल भी खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता के 2019 में हुए एक्सीडेंट मामले में दोषी पाया गया था। पीड़िता के साथ साल 2017 में बलात्कार हुआ था। 2 साल के बाद पीड़िता का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था। इसी मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में कोई सबूत नहीं मिले हैं. गौरतलब है कि उन्नाव में एक युवती से रेप के मामले में में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था. रेप के साथ-साथ पीड़िता के परिवार के तीन लोगों की हत्या कराने का आरोप भी कुलदीप सेंगर पर लगा था. इसमें पीड़िता के पिता भी शामिल थे. बाद में युवती की कार का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसके लिए सेंगर को आरोपी बनाया गया था.

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