मऊ : विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी पर दर्ज मुकदमे में अब्बास की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है।

याचिका में कहा गया है की, उन पर आरोप है कि तीन मार्च की चुनावी सभा में उसने सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी, जिसकी एफआईआर चार मार्च को दर्ज कराई गई थी। याचि का कहना है की इन आरोपों पर सात साल से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन,उन पर जानबूझकर कर 153 ए संज्ञेय अपराध की धारा लगाई गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

लेखिका – कीर्ति गुप्ता

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