लखनऊ: कांग्रेस नेता यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को आज लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दो सजा सुनाई है। 8500 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज बब्बर पर सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट का आरोप था। इसी मामले में अब कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए आज सजा का ऐलान किया। राज बब्बर दोपहर करीब 2:30 बजे अपने वकील के साथ एमपी एमएलए कोर्ट (Lucknow MP MLA Court) पहुंचे थे। हालांकि सजा कम होने से उन्हें तुरंत ज़मानत भी मिल गई।

2 मई 1996 के मामले पर राज बब्बर को हुई सजा

आपको बता दें राज बब्बर (Congress Leader Raj Babbar) को जिस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है वह 2 मई 1996 की घटना है. मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने वजीरगंज में उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे राजबब्बर और अरविंद यादव समेत कई लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. इसी मामले की सुनवाई के बाद आज विशेष एसजीजेएस अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त राज बब्बर को 2 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई. 2 साल की सजा होने की वजह से कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सजा के बाद राज बब्बर को तुरंत जमानत भी मिल गई और उन्हें रिहा कर दिया गया राज बब्बर यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. वह राज्यसभा सांसद भी थे लेकिन उससे पहले और समाजवादी पार्टी में भी रहकर चुनाव लड़ चुके हैं उसी वक्त का यह पूरा प्रकरण था।

23 मार्च 1996 को दर्ज हुआ था मामला

मतदान अधिकारी श्री कृष्ण सिंह राणा की तहरीर पर 23 मार्च 1996 को राज बब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इस प्रकरण की जांच के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इस दौरान अरविंद यादव की मौत हो गई. लिहाजा उनके विरुद्ध मामला खत्म हो गगया. लेकिन 7 मार्च 2020 को राज बब्बर के खिलाफ आरोप तय हुआ था और आज कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।

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