उत्तर प्रदेश : गोंडा नगर क्षेत्र में एक आश्रम के बाहर खड़ी कार के अंदर रखे बैग में बालिका का शव मिलने के मामले में चार माह बीत चुके है, पर पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है।

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चार माह बाद भी पुलिस के हाथ कोई साबुत न लगने से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नाराजगी जताई है। आपने दिए बयान में कोर्ट ने कहा कि पुलिस न तो कार के मालिक की तलाश कर सकी है और न ही बालिका की मौत के कारणों का पता लगा सकी है।

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इस मामले में मृतक बालिका की मां की याचिका पर आदेश देते हुए न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने गोंडा के पुलिस कप्तान और विवेचनाधिकारी को 30 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

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