उत्तर प्रदेश : चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियों द्वारा किये जा रहे मुफ्त चुनावी घोषणा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त चुनावी घोषणा मामले पर पुनर्विचार की बात कहते हुए केस को तीन जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है की, इस मसले पर विशेषज्ञ कमिटी का गठन करना सही होगा। लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार करना जरूरी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी फैसले की समीक्षा भी जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं। इसलिए हम यह मामला तीन जजों की विशेष बेंच को सौंप रहे हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद करने का फैसला लिया है।

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