लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में राजधानी के होटल लेवाना में हुए भीषण अग्निकांड मामले का स्वयं संज्ञान लेकर एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी को 22 सितंबर को सभी ब्यौरे के साथ तलब किया है। अदालत ने उनको हलफनामे पर शहर के उन सभी भवनों, व्यवसायिक जगहों, अस्पतालों का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया, जो भवन अग्नि व अन्य सुरक्षा परमिट के बगैर चल रहे है। यह भी पूछा है कि इनके परमिट सही है या फिर गैर कानूनी ढंग से प्राप्त कर लिए गए हैं।
दोषी अफसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई?
अदालत ने सख़्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों व ओहदेदार जिम्मेदारो से अपेक्षा की है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर न हो। अदालत ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि इतने पाश इलाको में बिना मैप, व एनओसी के सुरक्षा मानकों को धता बताते हुए ऐसे व्यवसायिक भवन कैसे बन जाते है? साथ ही, ऐसे भवनों के भू उपयोग (लैडयूज) की जानकारी भी कोर्ट ने तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे मामलों में अगर कोई अफसर दोषी पाया गया हो तो उसके खिलाफ अबतक क्या कार्रवाई की गई? साथ ही, कोर्ट ने चीफ फायर अफसर से भवनों, अस्पतालों, व्यावसायिक जगहों में अग्निशमन सुरक्षा उपायों का ब्यौरा हलफनामे पर तलब किया।