लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब जाकर यातायात निदेशालय की आँखे खुली है। बतादे, दो पहिया गाड़ी चलाने वाले के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन पीछे बैठे लोगो के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। इसका सख्ती से पालन किया जायेगा, जानकारी के मुताबिक अगर पुलिस ने या पुलिस कर्मचारियों ने इस नियम को थोड़ा तो उनको दुगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। इससे पहले कार के लिए भी नियम लागू कर दिया गया है।
एडीजी यातायात ने कहा है, कि पुलिस जब खुद नियम को तोड़ेगी तो आम जनता भी उनके दिखाए रास्ते पर चलेगी। इसीलिए प्रावधान में ये साफ साफ बात बताई गयी है, कि पुलिस को भी नियमो का पालन करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर निर्धारित दंड से दो गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा।