उत्तर प्रदेश : बीते दिन शुरू हुई ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने संबंधी वाद पर सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार यानि आज सुनवाई होगी। मंगलवार को किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई हुई थी। इस आवेदन के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखना शुरू किया था, जिसको जारी रखते हुए अदालत ने बुधवार को सुनवाई का आदेश दिया था।

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किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद में मस्जिद हटाने, मुस्लिमों का प्रवेश रोकने जमीन देने की बात कही गई है। जिसपर अंजुमन इंतेजामिया ने सुनवाई योग्य नहीं है के बिंदु पर अपनी दलील में कहा कि हिंदू पक्ष खुद 1669 में ही मस्जिद बनने की बात कह रहा है, जो लगभग 350 वर्ष पुरानी है। ऐसे में आजादी के समय जो स्थिति थी, वैसी ही रहेगी। यहां विशेष धर्म स्थल कानून लागू होगा, और कंस्ट्रक्शन हटाकर देने की मांग संबंधी वाद खारिज होने योग्य है। अदालत में दलील जारी है और सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर यानि आज की तिथि नियत है।

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