Lucknow : उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर बीते 19 अक्टूबर को लखनऊ हाई कोर्ट में बहस हुई। हाईकोर्ट में तीन राउंड में सुनवाई के दौरान सरकार के वकील जवाब देने में असमर्थ रहे। वहीं आरक्षण वालो की तरफ से ज्योति सिक्का और जनरल वालों की तरफ से अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने धुंआ-धार बहस की। ज्योति सिक्का ने बहस के दौरान कहा की, इस भर्ती में बेसिक नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ है। सुनवाई के दौरान ज्योति सिक्का और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने 68500 शिक्षक भर्ती में स्कैम और 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के साथ खिलवाड़ की बात कहते हुए ओबीसी में 27 % और एससी में 21 % आरक्षण पूरा करने की मांग की।
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पूरी सुनवाई दौरान सरकारी वकील की ओर से कोई संतोष जनक जवाब न दे पाने को लेकर हाईकोर्ट ने वकीलों को फटकार लगते हुए अगली डेट पर प्रपोजल पेश करने को कहा। जज साहब ने कहा हम सिर्फ पूरी भर्ती का जो मेन केस है उसको सुनेंगे। अगली सुनवाई 3 नवंबर 2022 को होगी।