लखनऊ : लेवना होटल अग्निकांड में निलंबित चल रहे चीफ फायर अफसर विजय कुमार सिंह को कोर्ट की ओर से कोई भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निलंबन के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज करते हुए, अग्निकांड मामले में पहले बनी जांच समिति की 9 सितंबर की रिपोर्ट की छानबीन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का आदेश मुख्य सचिव को दिया है।
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हाईकोर्ट ने मंडलायुक्त लखनऊ व पुलिस कमिश्नर की 9 सितंबर की रिपोर्ट को पड़ने के बाद कहा की, शहर के पॉश इलाके में बिना मैप के होटल कैसे बना और चल रहा था‚ बिजली‚ एक्साइज सहित एलडीए व अन्य विभागों ने इस पर कैसे अनापत्ति दे दी। अदालत ने सब मुद्दो का संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को आदेश देते हुए पहले बनी रिपोर्ट की छानबीन व कार्रवाई के लिए एक उच्च स्तरीत समिति बनाने को कहा है‚ जिसमें दो एसीएस व पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। कोर्ट ने इस समिति को सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने याची विजय कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। जिसमें याची का कहना था कि उसे इस मामले में गत 10 सितंबर को निलंबित किया गया‚ जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी।