लखनऊ : लखनऊ हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता के 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने बुधवार को एक केस की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। कोर्ट ने केजीएमयू के कुलपति को आदेश देते हुए 24 घंटे के भीतर पीड़िता को भर्ती कर जरूरी टेस्ट के बाद उसका गर्भपात करने को कहा है।

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बतादें पीड़िता की ओर से बताया गया कि उसके साथ दुराचार हुआ था, उन्नाव के पुरवा थाने में घटना की एफआईआर भी दर्ज की गई थी। दुराचार के कारण उसका गर्भ धारण हो गया है। जिसपे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पीड़िता भारी मानसिक सदमे की शिकार हो जाती है। इस याचिका को लंबित नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यहां पीड़िता के जीवन का सवाल है।

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