लखनऊ : राजधानी लखनऊ के होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड मामले में होटल मालिक समेत राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग को हाईकोर्ट की ओर से राहत नहीं मिलती दिख रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड मामले में दर्ज जनहित याचिका पर बुधवार यानि आज एक बार फिर सुनवाई करेगी।
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बतादें, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग को उनके गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के लिए जमकर फटकार लगाने के साथ ही राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग से पहले के आदेश के तहत मांगा गया जवाब पेश करने को कहा था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 3 नवंबर सरकार की ओर से पेश की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए खा था की, हम कागजों पर नहीं जमीन पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं, ताकि लेवाना जैसी और घटनाएं न हों। एलडीए की तरफ से कोर्ट में 95 भवनों के स्वामियों को अग्निसुरक्षा आदि की कमियां मिलने पर नोटिस जारी करने की बात कही गई थी। जिसपर कोर्ट ने सवाल करते हुए पूछा, क्या किसी भी बिल्डिंग को कानून के तहत सील करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है? जिसका LDA के पास कोई जवाब नहीं था।