लखनऊ : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के आकोला में वीर सावरकर पर की गई विवादित टिप्पणी मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में वादी नृपेंद्र पांडे का बयान दर्ज करने की लिए नौ जनवरी की तारीख तय की है।

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बतादें, याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे की ओर से वकील मनोज प्रेमी व शैलेंद्र कुमार यादव ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को अकोला, महाराष्ट्र में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उन्होंने रंजिश पैदा करने के लिए सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर की अमर्यादित आलोचना की। इस मामले में एसीजीएम कोर्ट ने हजरतगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए नौ जनवरी की तारीख दी है।

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