लखनऊ: यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मंगलवार (27 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद यूपी निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी जिस पर निर्णय दिया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंगलवार को फैसला दे दिया। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक, नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। इससे चुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। अदालत कोर्ट में सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा, कि जब तक ‘ट्रिपल टेस्ट’ न हो तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।