लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कानपूर में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में न्यायिक अधिकारियों के शामिल न होने व जिला जज द्वारा बार-बेंच के बीच समन्वय न रखने के आरोप में एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्य के बहिष्कार की घोषणा की गई है। कानपुर बार एसोसिएशन ने जिला जज के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगते हुए मोर्चा खोल रखा है। वहीँ हड़ताल के एलान के बाद भी अदालतों में जाकर कार्य करने वाले 18 अधिवक्ताओं को बार एसोसिएशन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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अधिवक्ता नरेश मिश्रा ने जिला जज संदीप जैन पर कई आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र भेजा है। इसमें एक दीवानी और एक फौजदारी मुकदमों में हुए आदेश का हवाला भी दिया है। अधिवक्ता नरेश मिश्रा ने एक पत्र हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति को भेजकर जिला जज के ट्रांसफर की मांग भी की है। जबकि 18 अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। बार एसोसिएशन का कहना है की, अगर इनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संस्था से इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी।

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