लखनऊ: आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष हैं. 31 मार्च के बाद पैन को आधार से लिंक करने की समयावधि खत्म हो रही है. करदाताओं के पैन कार्ड जो आवश्यक रूप से अपना आधार लिंक नहीं कराएंगे वो इसके बाद मान्य नहीं होंगे, और वे अपना पैन प्रदान करने, सूचित करने, या उसका उल्लेख करने में विफल रहने के लिए अधिनियम के सभी दंडों के अधीन होंगे.
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन सौंपा गया था, उनको आधार से लिंक कराना आवश्यक है. 31 मार्च, 2023 तक यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उन लोगों का पैन काम करना बंद कर देगा, और पैन की आवश्यकता वाले किसी स्थान पर उसका उपयोग नहीं हो सकेगा. निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन फिर से चालू हो जाएगा.
जानें आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराने पर कौन- कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित
बैंक खाता खोलना असंभव होगा क्योंकि खाता खोलने के लिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं.
आप नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे.
आप देश के बाहर यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है.
50,000 से अधिक लागत वाले म्यूचुअल फंड के यूनिट नहीं खरीदे जा सकते हैं.
50,000 रुपये से अधिक में कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकते.
बैंकों या एनबीएफसी में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक या एक वर्ष में 250,000 रुपये से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं.
लंबित रिटर्न को संसाधित और रिफंड नहीं किया जा सकता है.
टीसीएस/टीडीएस कभी-कभार 30% की दर पर लागू होगा.