Batla House Encounter: बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले के आरोपी आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. आज (12 अक्टूबर) को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला किया। आपको बता दें दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई थी.
रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है मामला- कोर्ट
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने हालांकि मामले में आरिज खान को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. लाइव लॉ के मुताबिक, मार्च 2021 में ट्रायल कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा सुनाई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम के तहत आता है.
क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर
बता दें कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली की पांच जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे. इनमें पालिका बाजार, गफ्फार मार्केट, इंडिया गेट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे. इन सीरियल धमाका में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. 19 सितंबर को इन धमाकों से जुड़े आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बाटला हाउस में छुपे होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक घर में दबिश दी थी. जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया था. इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे. अन्य आतंकवादी आरिज खान उर्फ जुनैद और शहजाद अहमद उर्फ पप्पू फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था. पप्पू को उम्रकैद और आरिज खान को फांसी की सजा हुई थी. जेल में बंद आतंकी पप्पू की जनवरी में बीमारी से मौत हो गई थी.