यूपी: प्रदेश की राजधानी समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गयी है. आगामी आने वाले त्योहारों, परीक्षाओं और विभिन्न संगठनों के कार्यक्रमों में भीड़ को देखते हुए कई जिलों में धारा 144 लगा दी गयी है. जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने इस  संबंध में आदेश जारी किया और 31 दिसंबर तक इसे लागू रखने को कहा.
आपको बता दें कि उपेंद्र अग्रवाल के अनुसार बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजन करने पर रोक रहेगी. इतना ही नहीं सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी.
इन जिलों में लागू हुई धारा 144 …
प्रदेश में आगामी आने वाले दिवाली, गोवर्धनपूजा और भैयादूज व कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए section 144 लागू कर दिया है जिसमें लखनऊ, गोंडा, बरेले और हरदोई जिले शामिल है. इससे संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एक स्थान पर 5 लोगों से अधिक के इकठ्ठा होने पर रोक रहेगी. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
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