लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी और निजी समाचार चैनल से जुड़े कुल 3 लोगों पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में साजिश, मानहानि और महिला की गरिमा का अपमान करने के संबंध में ये मामला दर्ज किया गया था. जिसके खिलाफ भानवी सिंह ने हाई कोर्ट में स्टे याचिका दाखिल की, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया.
ये है पूरा मामला
प्राथमिकी में साध्वी सिंह ने यह आरोप लगाया था कि 28 अगस्त की शाम को चैनल पर उनके जीजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी पत्नी (भानवी कुमारी) के तलाक मामले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया था. जिसमें संवाददाता ने ”साध्वी और रघुराज प्रताप के बीच संबंधों को” लेकर आपत्तिजनक आरोप लगाए थे.
साध्वी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने भानवी कुमारी, चैनल के उपाध्यक्ष संत प्रसाद राय, संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और एंकर अखिलेश आनन्द के एफआईआर हुई थी. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि), 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से अश्लील व अभद्र शब्दों का प्रयोग) और 120 बी (साजिश) के तहत सोमवार की शाम को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.