Manish Kashyap Case : बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप (YouTuber Manish Kashyap) को 9 महीनों के बाद पटना हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब मनीष और उनके परिवार को रिहाई का इंतजार है। आपको बता दें की मनीष कश्यप को पहले तमिलनाडु ले जाया जाना था। लेकिन पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बिहार के बेऊर जेल में ही रखा गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की तनिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए National Security Act (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम)का आरोप लगाया था। मनीष कश्यप पर आरोप है की वो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की वीडियो को कथित रूप से बनाकर अपने चैनल पर फर्जी तरिके से चला रहें थें। दरअसल 12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहने एक व्यक्ति की ट्रेन में यात्रा करते हुए वीडियो अपलोड की गई थी, इसी मामले में मनीष के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। मनीष पर आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया है। इसके लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने आईपीसी और आईटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। इस केस में पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को सशर्त नियमित जमानत दी है।