RAM MANDIR PRAN PRATISHTHA: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल, बीते रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगते हुए कहा था कि, तमिलनाडु सरकार ने अयोध्या में हो रहे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगाया है। जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि, राम मंदिर उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट की इजाजत को खारिज नहीं किया जा सकता है।

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दरअसल बीजेपी सरकार ने डीएमके सरकार पर आरोप लगया है कि, राज्यभर में प्रभु राम के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाया गया है। जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुमति को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पड़ोस में अन्य समुदाय रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार से कहा, ‘यह एक समरूप समाज है, इसे केवल इस आधार पर न रोकें।

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