GYANVAPI CASE: वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए हिन्दू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पिछले 30 साल से कोर्ट में चल रही थी, हिन्दू पक्ष का कहना है कि, यह एक बड़ी जीत है ये फैसला हिन्दुओं के 30 साल के सब्र और इन्तजार का फल है।

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हिन्दू पक्ष का कहना है कि, 1969 में औरंगजेब ने शिव मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। वहीं 1993 तक हिन्दू श्रद्धालु ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-पाठ किया करते थें, लेकिन 1993 में प्रदेश सरकार ने हिन्दुओं के पूजा करने पर रोक लगा दिया था जिसके बाद से ही मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रहा था।

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