Citizenship Amendment Act:  नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) कल सोमवार 11 मार्च 2024 को भारत में पूरी तरह से लागू कर दिया गया. CAA को लेकर कुछ लोगों में जो भ्रम था उसे दूर करते हुए सरकार अब नागरिकता देने के नियम और तरीके बता रही है. यह CAA कानून किसके लिए है और कौन भारत की नागरिकता ले पायेगा, इसके लिए 39 पन्नो का दस्तावेज जारी किया गया है और यह अफवाह भी दूर की जा रही है कि मुसलमानों को देश से निकाला जायेगा.

किसको मिलेगी नागरिकता

सबसे पहले तो आप यह जान लीजिये की CAA किस प्रकार के नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के लिए है. CAA के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत के पडोसी इस्लामिक देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हुए गैर मुस्लिम नागरिक जैसे कि हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिक्ख या ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह नागरिकता कानून इन शरणार्थियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है क्योकि ये अपने अपने देश में अल्पसंख्यक होने के कारण सताए हुए लोग हैं जिन्होंने वहां से भागकर भारत में शरण ली है.

गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए से जुड़े 39 पन्ने का दस्तावेज जारी किए हैं. इसमें नागरिकता लेने के कई फॉर्म हैं. हर फॉर्म का अपना एक विषय है.

* भारत में विदेश से आए लोगों के लिए
* भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए
* नाबालिग बच्चे के लिए
* भारतीय माता पिता के बच्चे
* भारतीय मां या पिता के बच्चे के लिए
* ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर
* भारत में आकर सिटिजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए

इसके अलावा दस्तावेज में 3 तरह के सर्टीफिकेट का भी जिक्र है. जिनमें से ये प्रमुख हैं-

* सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
* सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन
* योग्यता सर्टिफिकेट

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आपको बताते चलें की भारत की नागरिकता लेने के लिए शरणर्थियों को किसी प्रकार का कोई कागज नहीं दिखाना होगा। नागरिकता के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल पर आसानी से सभी शर्तों को मानते हुए आवेदन किया जा सकता है. इसके बाद सरकार जांच करेगी। जानकारी सही प्राप्त होने पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। CAA लागू हो जाने से पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी फिर चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो.

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