भारतीय सिनेमा में आज OTT की आजादी का फायदा उठाते हुए मनोरंजन के नाम पर हद से ज्यादा अश्लीलता परोसी जा रही है. इस पर भारत सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है. भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने आईटी अधिनियम का उल्लंघन ने के लिए कुल 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्लिकेशन्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स बैन किये हैं.

किस अधिनियम का हुआ उल्लंघन

इंफोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर को भी इन सभी एप्लिकेशन्स को अपने प्लेटफार्म से हटाने के आदेश दिए हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले कुछ ओटीटी प्लेटफार्म्स को चेतावनी दी थी, जो क्रिएटिव मीडिया के रूप में वल्गर और न्यूड कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते थे. ऐसे कंटेंट भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का उल्लंघन करती है, जिसमें विशिष्ट धाराएं हैं जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती हैं.

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले ही कुछ OTT प्लेटफार्म को यह चेतावनी दी थी कि ऐसे कंटेंट बनाना बंद करें जो भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का उल्लंघन करती है जिसमे कुछ विशिष्ट धाराएं हैं जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती हैं. सरकार की चेतावनी न मानने पर सरकार ने ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये हैं.

बैन OTT प्लेटफार्म

ड्रीम्स फिल्म्स (Dreams Films)

वूवी (Voovi)

येस्मा (Yessma)

अनकट अड्डा (Uncut Adda)

ट्राई फ्लिक्स (Tri Flicks)

एक्स प्राइम (X Prime)

नियॉन एक्स वीआईपी (Neon X VIP)

बेशरम्स (Besharams)

हंटर्स (Hunters)

रैबिट (Rabbit)

एक्स्ट्रामूड (Xtramood)

न्यूफ्लिक्स (Nuefliks)

मूडएक्स (MoodX)

मोजफ्लिक्स (Mojflix)

हॉट शॉर्ट्स वीआईपी (Hot Shots VIP)

फुगी (Fugi)

चिकूफ्लिक्स (Chikooflix)

प्राइम प्ले (Prime Play)

 

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