लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए पावर कारपोरेशन के तहत कोविड 19 एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। इससे उपभोक्ता बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में 100 फीसद माफी का लाभ ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश पावर करपोरेशन व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए ऐसी योजना लेकर आया है। जिसमें सम्बंधित श्रेणियों के सभी अधिभार वाले उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है। इस योजना को 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया है कि इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त एल.एम.वी-2 (वणिज्यिक), एल.एम.वी.-4बी (निजी संस्थान) एवं एल.एम.वी.-6 (औद्योगिक) श्रेणी के बकायेदारों को उनके 30 नवम्बर 2020 तक के विद्युत बकाया पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके साथ ही वे अपने नजदीकी सीएससी, अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता कार्यालय पर भी पंजीकरण करा सकेंगे।
पंजीकरण के समय जमा करना होगा 30 प्रतिशत बकाया
उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय कुल मूल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके बाद इन्हें 28 फरवरी 2021 तक सम्पूर्ण बिल जमा करना होगा। यदि उपभोक्ता अपने बिल से असंतुष्ट है तो वह पंजीकरण के समय बिल संशोधन का भी विकल्प चुन सकते है। जिसपर 7 दिन के भीतर उसे संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा। बता दें यूपीपीसीएल अध्यक्ष निर्देश दिए कि वे योजना की नियमित समीक्षा करें। साथ ही इसके लिए विशेष कैम्पों का भी आयोजन करवाएं, जिससे सभी उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुँचे व अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बिजली बकायेदारी खत्म कर लें। जिससे आगे विद्युत विच्छेदन आदि की समस्या न हो।
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सभी अधिकारी प्रतिदिन करें योजना की समीक्षा
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं उ.प्र. पावर कारपोरशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक बिजली बकायेदार को मिले इसके लिये व्यापक अभियान चलाया जाये। सभी अधिकारी प्रतिदिन योजना की समीक्षा करें साथ ही उपभोक्ताओं के पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिये नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जाये।https://gknewslive.com