UP: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एक अदालत ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गुरुवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुईं। जहाँ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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मालूम हो कि, 2019 में पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में स्वार और केमरी थाने में दो मामले दर्ज हुए थे। जो कोर्ट में विचाराधीन थे। इस मामले में पूर्व सांसद का बयान दर्ज होना था, लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं।

बतादें कि, एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद दूसरे मामले में गवाही चल रही थी। लेकिन पूर्व सांसद जयाप्रदा बयान दर्ज कराने के लिए एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुई। जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए। साथ ही जमानतियों की पत्रावलियों को खोल दिया गया था।

आज एक मामले में सुनाया गया फैसला:

मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद भी जब पूर्व सांसद कोर्ट नहीं पहुंची तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सात फरवरी को उन्हें फरार घोषित कर दिया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया , आज आचार संहिता के एक केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व सांसद को बरी कर दिया है। जबकि दूसरे मामले में कार्रवाई जारी है।

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