UP NEWS: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन दिनों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है. अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, योगी राज में सीधे उम्रकैद होगी. आपको बता दें कल यानी मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में यह बिल पास हो गया है. योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक सोमवार को पेश किया. जो पास कर दिया गया है. इसमें ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है.
यह सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है… pic.twitter.com/gONSSCAuNY
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 30, 2024
जानिए इस नए लव जिहाद के क्या हैं प्रावधान
1. नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है.
2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है.
3. पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी.
4. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी.
5. लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.
6. इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है.
लव जिहाद पर अखिलेश यादव ने कहा- साम्प्रदायिकता का दीया बुझने जा रहा है
प्रदेश में यह बिल पास होने बाद विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कल दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से पुछा गया इस नए कानून पर उनका क्या कहना है तब उन्होंने कहा- भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये नौकरी थोड़ी देंगे, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और अभी भी वे उसी रास्ते पर हैं जिसकी वजह से वे हारे हैं. ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका . चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं. ये ‘सह-योगी’ हैं, जिन्होंने सहयोग दिया है.
#WATCH | Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "…The people somehow saved the BJP government, otherwise, they would have been gone. Earlier, they had a majority but now they don't. This is not a government that will run, this is a government that will fall. Our only appeal… pic.twitter.com/1eJ3NXxRL1
— ANI (@ANI) July 30, 2024