UP NEWS: उत्तर प्रदेश नगर निगम ने अपनी नई विज्ञापन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है। अब छोटे बोर्डों और अन्य कमर्शियल कार्यों पर भी टैक्स वसूला जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी नगर निगमों को इस नीति पर आपत्तियां मंगवाने के लिए पत्र भेजा है।

नई नीति के तहत, छह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, सभी होर्डिंग्स की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। हाइवे पर प्रचार के लिए बोर्ड लगाने की स्थिति भी निर्धारित की गई है, जहां सड़क से 10 मीटर की दूरी पर ही बोर्ड लगाए जा सकेंगे।

यूपी सरकार छुट्टी वाले दिनों में आयोजित होने वाले मेले, जादू शो, और अन्य प्रचार-प्रसार के लिए छोटे बोर्डों पर भी विज्ञापन शुल्क वसूल करने का निर्णय लिया है। इन सभी उपायों से न केवल नगर निगमों के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि शहरी इलाकों में विज्ञापन की व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

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