UP: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 पर सुनवाई के दौरान धार्मिक स्थलों से जुड़े नए मुकदमे दायर करने पर रोक लगाने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और सर्व धर्म समभाव की रक्षा कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका आगे भी इसी तरह अपना कर्तव्य निभाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश पारित करने पर लगाई रोक:-
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें देशभर की अदालतों को मौजूदा धार्मिक स्थलों के विवादित मामलों में सर्वे के आदेश या अन्य प्रभावी अंतरिम/अंतिम आदेश पारित करने से रोका गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार को चार हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

आदेश के बाद उपासना स्थल कानून चर्चा में:-
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उपासना स्थल कानून फिर से चर्चा में आ गया है। कई विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि याचिकाकर्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस कानून के तहत न्यायालय तक पहुंच सीमित कर दी गई है।

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