Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार तथा शिकायतकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा से जवाब मांगा।

यह मामला 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने इस बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

राहुल गांधी के वकील, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि इस शिकायत को तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया गया था, जो मानहानि के मामले में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं है, तो वह मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है।

इस मामले को झारखंड हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और मामले पर आगे की सुनवाई के लिए जवाब मांगा है।

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