नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी मिल गई। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पूरे दिन गरमागरम बहस देखने को मिली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इस पर चर्चा का दौर चला। बहस के कारण लोकसभा की कार्यवाही को कई बार आगे बढ़ाना पड़ा, लेकिन आखिरकार देर रात इस पर वोटिंग हुई और बिल पास हो गया।
288 वोटों से बिल पास, विपक्ष के संशोधन खारिज:-
फाइनल वोटिंग के दौरान वक्फ संशोधन अधिनियम के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया। लोकसभा से पास होने के बाद अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां इस पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पास कराने के लिए वोटिंग होगी। यदि राज्यसभा में भी इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून का रूप ले लेगा।
बिल को लेकर सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने:-
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया, जबकि सरकार का तर्क था कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है। अब सबकी नजरें राज्यसभा की कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां इस बिल की अगली परीक्षा होगी।