Rules Change: हर महीने की शुरुआत कुछ नए बदलाव लेकर आती है, और जुलाई 2025 भी कई अहम नियमों के साथ शुरू हुआ है। रेलवे, बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल सेवाओं से जुड़े ये बदलाव सीधे आम लोगों को प्रभावित करेंगे। जानिए कौन-कौन से नियम आज से लागू हो चुके हैं:

🚆 रेल यात्रा अब हुई महंगी
अब अगर आप ट्रेन से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हैं तो किराया थोड़ा ज्यादा देना होगा। एसी टिकटों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर और नॉन-एसी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर तक के टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

🔐 तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी
अब तत्काल टिकट वही यात्री बुक कर सकेंगे जिनका IRCTC खाता आधार कार्ड से जुड़ा है। साथ ही ओटीपी आधारित पहचान भी अनिवार्य कर दी गई है।

🧾 पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य
अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना होगा, नहीं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

💳 एटीएम और क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव
कुछ बैंकों ने एटीएम से निकासी की सीमा पार करने पर लगने वाले शुल्क को बढ़ा दिया है। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली फीस और चार्ज भी बदले हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।

📊 GST रिटर्न प्रक्रिया में बदलाव
अब GSTR-3B फॉर्म में जानकारी ऑटोमेटिक भरेगी, जिसे करदाता बदल नहीं पाएंगे। यह व्यवस्था टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लाई गई है।

📆 आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ी
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। वेतनभोगी लोगों को इससे राहत मिलेगी।

💰 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बदलाव संभव
आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद, पोस्ट ऑफिस और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घट सकती हैं। नई दरें जुलाई से सितंबर 2025 तक लागू रहेंगी।

📱 क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया नियम
अब सभी क्रेडिट कार्ड का बिल भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिये चुकाना अनिवार्य हो गया है। इससे फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर असर पड़ सकता है।

🏦 ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट ट्रांसफर पर शुल्क
ऑनलाइन गेमिंग पर ₹10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा (HDFC बैंक)

पेटीएम जैसे वॉलेट में ₹10,000 से ज्यादा ट्रांसफर करने पर भी 1% चार्ज लगेगा

🚫 पुराने वाहनों पर सख्ती
दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन अब ईंधन नहीं ले पाएंगे। पकड़े जाने पर वाहन को स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और जुर्माना भी लगेगा।

🧯 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता
19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में ₹58.50 की कटौती की गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

 

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