संभल। अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि मस्जिद का निर्माण अवैध पाया गया है तो उसके ध्वस्तीकरण पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों का निर्माण नियमानुसार होना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि यदि भवन निर्माण अधिनियम और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मस्जिद बनाई गई है तो प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

फैसले के बाद प्रशासन ने संकेत दिया है कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगी। वहीं, इस फैसले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

गौरतलब है कि संभल में अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी करते हुए इसे हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर से रोक हट गई है।

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