प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुनवाई के बाद जारी किया गया।
जानकारी के अनुसार, झूंसी थाने में नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े आरोपों में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। वहीं, मामले की आगे की सुनवाई तय तिथि पर जारी रहेगी।
