लखनऊ: देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है।

याचिका में कही गई थी ये बात
इसमें कहा गया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइन्स जारी की गई थी। जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही गई है। इस पर केंद्र का कहना है कि ये नियम भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की मदद दी जाएगी तो ‘स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड’ का सारा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा। इसके बाद कोविड से निपटने और बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के पास फंड की कमी हो जाएगी।

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