पुलिस के अनुसार पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि करीब तीन वर्ष पहले, जब वह कक्षा 10 की छात्रा थी और नाबालिग थी, उसी दौरान उसकी पहचान मोहनलालगंज क्षेत्र के शिवढरा गांव निवासी गौरव से हुई थी। आरोप है कि विद्यालय आने-जाने के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद युवक ने विवाह का भरोसा देकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं।
पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा करते हुए कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान परिवार के लोगों के माध्यम से भी विवाह की बात कर विश्वास दिलाया गया। हालांकि बाद में जब युवती ने विवाह के लिए कहा तो युवक और उसके परिजनों ने इससे इनकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर मोहनलालगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपों की जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
इंस्पेक्टर मोहनलालगंज के निर्देशन में पुलिस टीम ने गुरुवार को शिवढरा गांव निवासी 21 वर्षीय गौरव पुत्र बृजलाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल दीपक बालियान, कांस्टेबल नितिन कुमार तथा महिला कांस्टेबल साध्वी पाल शामिल रहीं।
