लखनऊ: पंजाब के रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। सबूतों के आभाव में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट  ने तीन मामलों में माफिया मुख्तार अंसारी बरी दिया है।  हालांकि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजीपुर में गजल होटल खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े के मामले में दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

 कोर्ट ने तीन मामलों में किया बरी

बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ जेलर को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर समेत तीन मामलों की सुनवाई लखनऊ के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। इनमें से एक मामला 2003 में मुलाकातियों की जांच का आदेश देने पर लखनऊ के जेलर को जान से मारने की धमकी देने, अभद्रता और मुख्तार अंसारी द्वारा उनपर पिस्तौल तानने के आरोप में आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज का था। दूसरा मामला एक मार्च 1999 को तत्कालीन अपर महानिरीक्षक कारागार एसपी सिंह पुंढीर ने कृष्णानगर थाने में दर्ज कराया था। हजरतगंज थाने में दर्ज एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमे की सुनवाई भी चल रही थी।

बेटों की बढ़ती जा रही मुश्किलें

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े गोदाम, शॉपिंग मॉल और भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा था। इस दौरान प्रशासन ने उसके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर केस भी दर्ज किए। जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी फरार चल रहे हैं। इस मामले में सरकारी वकील जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बुधवार को मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की जमानत याचिका न्यायाधीश ने खारिज कर दी।

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